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जिले में 28 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

आनंद गुप्ता संवाददाता

मुंगेली / जिले में बोर्ड परीक्षाओं एवं विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिले में 28 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राहुल देव द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत यह प्रतिबंध रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रभावी रहेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षाएँ संचालित हो रही हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों को शांत वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

आदेश का उल्लंघन करने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, धारा 2(घ) के तहत धारा 7 में उल्लिखित उपयुक्त अवसरों पर सीमित समय के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी, मुंगेली को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार में विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रशासन ने आम नागरिकों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

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