स्वास्थ्य विभाग में 09 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदोन्नति आदेश निरस्त
आनंद गुप्ता संवाददाता
ग्रेडेशन,आरक्षण नियम का उचित पालन नहीं होने की थी शिकायत
कलेक्टर ने पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने जांच के दिए थे निर्देश
मुंगेली / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग में 09 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश को निरस्त किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 तथा विभागीय भर्ती नियम 1989 के प्रावधान के अनुसार जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ 09 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नत करते हुए सहायक ग्रेड 03 के पद पर नियुक्ति दी गई थी। उक्त पदोन्नति प्रक्रिया में पदोन्नति नियम 2003 का उचित ढंग से पालन नहीं होने की शिकायतें मिल रही थी। जिसे कलेक्टर राहुल देव ने संज्ञान में लेते हुए संयुक्त कलेक्टर गिरधारी लाल यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए थे। सीएमएचओ प्रभात चंद्र प्रभाकर ने बताया कि पदोन्नति प्रक्रिया का परीक्षण कराया गया, जिसमें कुछ त्रुटि के आधार पर पदोन्नति आदेश को निरस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच प्रतिवेदन और पदोन्नति समिति के पुनः विचार के उपरांत आगे की कार्यवाही की जाएगी।
*ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पद भर्ती आदेश निरस्त*
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रतीक्षा सूची से ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के पद पर चयनित राजकमल कोरे की नियुक्ति आदेश को भी निरस्त किया गया है। गौरतलब है कि संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत आर.एच.ओ.के 29 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। जिसके फलस्वरुप संवर्गवार वरीयता क्रम में चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों की सूची में से अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई थी। इसके उपरांत आर.एच.ओ. के रिक्त रह गए सीटों पर अनुसूचित जाति वर्ग में से जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के ग्राम कहाड़कसा के राजकमल कोरे को नियुक्ति दी गई थी। भर्ती प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची के नियमों का पालन नहीं होने की शिकायत मिली थी। कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर इसकी जांच चल रही है। प्राथमिक जांच में यह पाया गया की संबंधित संवर्ग पद अनुसूचित जाति वर्ग के एक उम्मीदवार द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुआ, जिसे प्रतीक्षा सूची के वरीयता क्रम में पद को भरा जाना था। अतः सी.एम.एच.ओ. द्वारा आदेश जारी कर भर्ती आदेश को निरस्त कर दिया गया है।