विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का किया गया प्रारंभिक प्रकाशन दावा-आपत्ति 28 नवंबर तक

आनंद गुप्ता संवाददाता
विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का किया गया प्रारंभिक प्रकाशन दावा-आपत्ति 28 नवंबर तक
मुंगेली / भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का आज प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। यह सूची सभी मतदान केन्द्रों में उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में दावा-आपत्ति 28 नवंबर तक किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों एवं मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर जी. एल. यादव ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 की स्थिति में जिले के तीनों विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 06 लाख 02 हजार 357 है, जिसमें 03 लाख 05 हजार 13 पुरूष मतदाता, 02 लाख 97 हजार 328 महिला मतदाता तथा 16 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। निर्वाचक नामावली के संबंध में दावा-आपत्ति 28 नवंबर तक किया जा सकता है। प्राप्त दावा-आपत्ति के निराकरण 24 दिसम्बर 2024 के उपरांत सूची का अंतिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 को किया जाएगा। उन्होंने त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने सभी के सहभागिता की अपील की। उन्होंने राजनीतिक दलों को प्रारंभिक मतदाता सूची का वितरण किया।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले मतदाता संबंधित मतदान केन्द्रों में 28 नवम्बर 2024 तक जाकर नियत प्रारूप 06 में आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में जुडवा सकते हैं। नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, संशोधन और विलोपन हेतु 10 नवंबर एवं 17 नवंबर को मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा वोटर हेल्प लाईन, मोबाईल एप या वोटर पोर्टल सर्विस के माध्यम से भी घर बैठे फार्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। सभी मतदान केन्द्रों में निःशुल्क आवेदन प्रपत्र उपलब्ध रहेंगे। मतदाता इस संबंध में अपने क्षेत्र के बीएलओ से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं का नाम विलोपन हेतु प्रपत्र 07 में आवेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं तथा त्रुटिपूर्ण नामों के सुधार एवं एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र में परिवर्तन हेतु प्रपत्र 08 में आवेदन बूथ लेबल आफिसर को प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदाता अपना नाम जोड़ने एवं संशोधन हेतु भारत निर्वाचन आयोग नईदिल्ली के वेबसाइट https:voters.eci.gov.in अथवा वोटर हेल्पलाइन मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी प्रेषित कर सकते हैं, किसी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित के कॉल सेन्टर 1950 में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।