शैक्षणिक वातावरण बिगाड़ने पर प्रधान पाठक निलंबित, शिक्षा विभाग सख्त
प्रधान पाठक सतनामदास पात्रे नशे में स्कूल में बंद मिले, तत्काल निलंबन

आनंद गुप्ता जिला संवाददाता
नशे की हालत में स्कूल पहुंचने वाले प्रधान पाठक सतनामदास पात्रे निलंबित, शाला में मची अफरा-तफरी
मुंगेली / विकासखंड मुंगेली के शासकीय प्राथमिक शाला सिंघनपुरी में पदस्थ प्रधान पाठक सतनामदास पात्रे को नशे की हालत में स्कूल भवन के भीतर खुद को बंद करने और शैक्षणिक गतिविधि बाधित करने के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुंगेली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
मामला 9 जुलाई 2025 का है, जब सुबह 11:30 बजे अन्य शिक्षक स्कूल पहुंचे और पाया कि विद्यालय का दरवाजा अंदर से बंद है। काफी प्रयासों के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला, तो किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी स्वयं दोपहर 12:30 बजे स्कूल पहुंचे और दरवाजा खुलवाया।
दरवाजा खुलते ही यह सत्य उजागर हुआ कि प्रधान पाठक नशे की हालत में थे। उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय मुंगेली भेजा गया, जहां मेडिकल जांच में नशीली पदार्थ सेवन की पुष्टि हुई।
इस दौरान न केवल स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुईं, बल्कि मध्यान्ह भोजन योजना जैसी राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन भी बाधित रहा।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी के अनुसार, प्रधान पाठक का यह व्यवहार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 और नियम 23 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो शासकीय सेवक के आचरण की गरिमा के विपरीत है।
बावजूद इसके, जब उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। फलस्वरूप, उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय मुंगेली में रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की अनुशासनहीनता और कर्तव्य विमुखता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।